PM Awas Yojana (Gramin) - आवेदन प्रक्रिया, जरुरी दस्तावेज, पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान प्रदान करना है। यह योजना न केवल आवास की सुविधा देती है, बल्कि शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन और मजदूरी सहायता जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाती है।

पारदर्शी और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित PMAY-G की आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि हर पात्र परिवार अपने सपनों का पक्का घर बना सके।

इस लेख में हम PMAY-G के आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों को आसान भाषा में समझाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया - संपूर्ण गाइड

पात्रता मानदंड एवं दस्तावेज

पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

पात्रता मानदंड विवरण
निवास स्थान आवेदक भारत के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आर्थिक स्थिति
  • सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC 2011) में शामिल गरीब परिवार
  • परिवार की मासिक आय ₹10,000 से कम हो
मकान की स्थिति
  • बेघर परिवार
  • कच्चा मकान (मिट्टी की दीवारें, छप्पर आदि)
  • एक या दो कमरों वाला कच्चा/अर्ध-पक्का मकान
पारिवारिक स्थिति
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, या अन्य कमजोर वर्ग को प्राथमिकता
  • परिवार में कोई वयस्क (16-59 वर्ष) न होना या दिव्यांग सदस्य होना
  • भूमिहीन मजदूर या न्यूनतम आय वाले परिवार
अपात्रता शर्तें
  • पक्का मकान (कंक्रीट की छत/दीवारें) वाले
  • मोटर चालित वाहन (कार/ट्रैक्टर) या कृषि उपकरण (पंपसेट) वाले
  • सरकारी नौकरी या पेंशन पाने वाले
  • आयकर दाता या पेशेवर करदाता
  • 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित या 5 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन वाले
नोट: ग्राम सभा पात्रता की अंतिम पुष्टि करती है।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:

दस्तावेज का प्रकार आवश्यक दस्तावेज
पहचान प्रमाण
  • आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का, यदि उपलब्ध हो)
  • वोटर ID, राशन कार्ड, या अन्य सरकारी ID (वैकल्पिक)
आय प्रमाण
  • राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, या मजदूरी रसीद
  • ग्राम पंचायत से आय प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
बैंक खाता विवरण
  • बैंक पासबुक की कॉपी (आधार से लिंक और DBT-सक्षम खाता)
  • खाता संख्या, IFSC कोड, और शाखा का नाम
मकान की स्थिति
  • कच्चा मकान या बेघर होने का सबूत (जैसे मकान की फोटो)
  • ग्राम पंचायत से सत्यापन पत्र (यदि लागू हो)
अन्य दस्तावेज
  • अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान प्रदान करना है। नीचे इसकी आवेदन प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है, ताकि आपको हर कदम स्पष्ट हो।

1
अपनी ग्राम पंचायत से शुरुआत करें
  • अपने गांव की ग्राम पंचायत जाएं, क्योंकि यही PMAY-G आवेदन का मुख्य केंद्र है।
  • वहां सरपंच, पंचायत सचिव या PMAY-G नोडल अधिकारी से मिलें।
  • उनसे योजना के बारे में पूरी जानकारी लें, जैसे पात्रता, जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया।
2
आवेदन फॉर्म लें
  • ग्राम पंचायत से PMAY-G आवेदन फॉर्म मुफ्त में प्राप्त करें।
  • अगर फॉर्म वहां उपलब्ध न हो, तो आप इसे नजदीकी ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण: आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। केवल ग्राम पंचायत अधिकारी या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ऑपरेटर ही आपके आवेदन को जमा कर सकते हैं।
3
फॉर्म को सावधानी से भरें

आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी सटीक और स्पष्ट रूप से भरें:

  • आवेदक का नाम: आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र के अनुसार पूरा नाम।
  • पिता/पति का नाम: परिवार के मुखिया का विवरण।
  • पता: गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य का पूरा विवरण।
  • परिवार का विवरण: परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी जानकारी।
  • आधार नंबर: सभी परिवार के सदस्यों का आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)।
  • बैंक खाता विवरण: बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और शाखा का नाम।
  • आय का स्रोत: परिवार की आय का विवरण, जैसे खेती, मजदूरी आदि।
  • मकान की स्थिति: क्या आप बेघर हैं, कच्चा मकान है, या पक्का मकान।
टिप: फॉर्म भरते समय गलती से बचें, क्योंकि गलत जानकारी से आवेदन रद्द हो सकता है।
4
जरूरी दस्तावेज जमा करें

भरे हुए फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा करें:

  • आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का, यदि उपलब्ध हो)।
  • बैंक पासबुक (आधार-लिंक खाते की जानकारी के साथ)।
  • आय प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, मजदूरी रसीद आदि)।
  • मकान की स्थिति का प्रमाण (कच्चा मकान या बेघर होने का सबूत, जैसे फोटो)।
  • पहचान पत्र (वोटर ID, राशन कार्ड आदि, यदि लागू हो)।
टिप: सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल प्रतियां साथ ले जाएं। मूल जांच के बाद वापस मिल जाएंगे।
5
ग्राम सभा में सत्यापन
  • ग्राम पंचायत आपके आवेदन को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करती है।
  • ग्राम सभा निम्नलिखित की जांच करती है:
    • आपकी पात्रता: क्या आप वाकई बेघर हैं, कच्चा मकान है, या आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
    • दस्तावेजों की सत्यता: सभी जानकारी और दस्तावेज सही हैं या नहीं।
    • समुदाय की सहमति: स्थानीय लोग आपके दावे की पुष्टि करते हैं।
  • सत्यापन के बाद, ग्राम सभा पात्र आवेदकों की सूची तैयार करती है और उसे ब्लॉक कार्यालय को भेजती है।
6
आवेदन का डिजिटल अपलोड
  • ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर के डेटा ऑपरेटर आपके आवेदन को PMAY-G के Awaassoft पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
  • अपलोड होने पर आपको एक यूनिक PMAY-G रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
टिप: यह नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि इससे आप क़िस्तों की स्थिति और अन्य अपडेट्स चेक कर सकते हैं।
7
ब्लॉक और जिला स्तर पर जांच
  • ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) और जिला परिषद के अधिकारी आपके आवेदन की दोबारा जांच करते हैं।
  • वे निम्नलिखित देखते हैं:
    • SECC 2011 डेटा: आपकी पात्रता सामाजिक-आर्थिक जनगणना डेटा से मिलती है या नहीं।
    • ग्राम सभा की सिफारिश: क्या ग्राम सभा ने आपको पात्र माना है।
    • दस्तावेजों की प्रामाणिकता: कोई कमी तो नहीं।
  • इस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
8
स्वीकृति और लाभार्थी सूची
  • पात्र आवेदनों को अंतिम स्वीकृति दी जाती है।
  • स्वीकृत आवेदकों के नाम PMAY-G लाभार्थी सूची में शामिल किए जाते हैं।
  • यह सूची ग्राम पंचायत कार्यालय और PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।
टिप: अपनी स्थिति जांचने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करें।
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वित्तीय सहायता और अन्य लाभ

स्वीकृत लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए निम्नलिखित राशि दी जाती है:

  • मैदानी क्षेत्र: ₹1.20 लाख
  • पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र: ₹1.30 लाख

यह राशि तीन क़िस्तों में आधार-लिंक बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है।

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मकान निर्माण और निगरानी
  • पहली क़िस्त मिलने के बाद आपको निर्धारित समय (आमतौर पर 6 महीने) में निर्माण शुरू करना होगा।
  • निर्माण के चरण (नींव, दीवार, छत) पूरे होने पर ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा निगरानी की जाती है।
  • प्रत्येक चरण के बाद अगली क़िस्त जारी होती है।
  • मकान और शौचालय पूरा होने पर अंतिम क़िस्त और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।

अतिरिक्त लाभ

  • स्वच्छ भारत मिशन: शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता।
  • सौभाग्य योजना: मुफ्त बिजली कनेक्शन।
  • उज्ज्वला योजना: मुफ्त LPG गैस कनेक्शन।
  • मनरेगा: मकान निर्माण के दौरान 90-95 दिनों की मजदूरी सहायता।

2025 के नए अपडेट

  • AwaasApp: अब आप "AwaasApp" पर निर्माण की प्रगति (फोटो, अपडेट) अपलोड कर सकते हैं।
  • तेज भुगतान: क़िस्तें अब 7-10 दिनों में खाते में पहुंचती हैं।
  • हरित निर्माण: सौर पैनल और पर्यावरण-अनुकूल सामग्री के लिए ₹10,000 तक का अतिरिक्त अनुदान।
  • महिला सशक्तिकरण: मकान का स्वामित्व महिला के नाम पर करने पर प्राथमिकता।
  • डिजिटल ट्रैकिंग: रजिस्ट्रेशन नंबर से रियल-टाइम अपडेट्स।

महत्वपूर्ण सुझाव

  • दस्तावेज सुरक्षित रखें: सभी दस्तावेजों और रजिस्ट्रेशन नंबर की कॉपी संभालकर रखें।
  • स्थिति जांचें: PMAY-G पोर्टल या AwaasApp पर रजिस्ट्रेशन नंबर से अपडेट्स ट्रैक करें।
  • धोखाधड़ी से बचें: PMAY-G आवेदन पूरी तरह मुफ्त है। कोई शुल्क न दें।
  • समय पर निर्माण: क़िस्त मिलने के बाद तय समय में निर्माण शुरू करें, वरना अगली क़िस्त रुक सकती है।